केंद्र सरकार ने देशभर में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आदेश जारी कर चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4,000 क्विंटल की होल्डिंग लिमिट तय कर दी है।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया आदेश 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। मानसून में कमी के अनुमान को देखते हुए घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
देश के किसी भी व्यापारी पर 4,000 क्विंटल की सीमा लागू
मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और चीनी (कंट्रोल) आदेश, 2025 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह पाबंदी लगाई है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि देश भर में कोई भी चीनी व्यापारी या डीलर किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी स्टॉक में नहीं रख सकेगा।















