हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन 12 हजार शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने अब तक हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) पास नहीं की है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय (हरियाणा) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए एक नोटिस जारी किया है।
इस नोटिस के तहत बिना HTET पास किए नौकरी कर रहे शिक्षकों को अब यह परीक्षा पास करनी होगी। जो टीचर यह परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें नौकरी छोड़नी होगी या कंप्लसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। हालांकि, सरकार ने इसमें रिटायरमेंट के 5 साल से कम या अधिक सेवा वाली शर्त भी जोड़ी है।
निदेशालय ने भिवानी बोर्ड (BSEH) को साल में दो बार HTET परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शिक्षकों को परीक्षा पास करने का पर्याप्त मौका मिल सके।

















