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प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 60 लाख रूपये की राशि मंजूर

प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों के लिए 60 लाख रूपये की राशि मंजूर

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रायपुर, 12 अगस्त 2021छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसे प्रकरणों में बैकुण्ठपुर कोरिया जिले में मृतकों के पीड़ित परिजनों को 60 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत कोरिया जिले की तहसील मनेन्द्रगढ़ के ग्राम सरभोका की मानमति की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस आकाश सिंह, ग्राम लालपुर की गीता की गाज गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सुन्दरलाल, ग्राम मोरगा के नहियारलाल और बाबूलाल की जलाशय में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामकली, ग्राम साल्ही की सावित्री की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस गोेरेलाल, तहसील चिरमिरी के ग्राम कौडीमार के राजा की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस देवलाल, तहसीख खड़गवां के ग्राम खंधौरा की जयकुमारी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री प्रदीप सिंह, तहसील भरतपुर के ग्राम नेरूआ की करीना की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामबहापुर को क्रमशः 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है।
इसी तरह तहसील सोनहत के ग्राम आनंदपुर के सुकला प्रसाद की कुआ में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस सोनकलिया, ग्राम सोनारी की रनिया बाई की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस गंभीर सिंह, ग्राम अमहर के शिवम की ढोडी में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रंजीश, ग्राम केशगवा के लव कुमार की कुआ में गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस भागवत, तहसील बैकुण्ठपुर के ग्राम बडगांव के चंचल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके वारिस फलराम, ग्राम मनसुख की गंगोत्री सिंह की कुआ में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस श्री चन्द्रशेखर एवं ग्राम बरपारा के जगदीश की कुआ में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश सरस्वती देवी के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि शामिल है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।

Ashish Sinha

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