
नियमों के उल्लंघन पर इफको ई-बाजार प्रतिबंधित
नियमों के उल्लंघन पर इफको ई-बाजार प्रतिबंधित
ब्यूरो चीफ/सरगुजा// खरसिया नाका स्थित इफको ई-बाजार के संचालक द्वारा नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं करने पर उर्वरक व पोषक तत्वों के स्कंध की बिक्री पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि एम.आर. भगत ने बताया है कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार उर्वरक विक्रताओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
इसी क्रम में 15 सितंबर 2021 को उर्वरक निरीक्षक सहित टीम के द्वारा अम्बिकापुर के खरसिया नाका स्थित इफको ई-बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता द्वारा क्रेता को कैश मेमो (रशीद) जारी न करना, उर्वरक भण्डारण व वितरण पंजी का संधारण, क्रेता को रशीद बुक जारी नहीं करना तथा उर्वरक निरीक्षक को आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराना पाया गया।
इसके साथ ही विक्रेता द्वारा बोर्ड पर स्कंध व विक्रय दर को प्रदर्शित नहीं करना पाया गया। इसके पूर्व भी निरीक्षण के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर त्रुटि सुधार हेतु चेतावनी देते हुए सुझाव दिया गया था की बिक्री संबंधी नियम व आवश्यक शर्तां को 7 दिन के अंदर उप संचालक कृषि कार्यालय में प्रस्तुत करें।
किन्तु उपरोक्त दुकान द्वारा जांच में सहयोग नहीं करते हुए भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई। निर्देशों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पाए जाने पर बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध उर्वरक व पोषक तत्वों के स्कंध के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक निरीक्षक व कृषि विकास अधिकारी विनायक पाण्डेय, जे आलम, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सीताराम भगत, निर्दोष एक्का व आशीष गुप्ता उपस्थित थे।