छत्तीसगढ़राजनांदगांवराज्य

कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए

कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए- ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी-किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए
कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए

  

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

राजनांदगांव 18 अक्टूबर 2021कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पत्र को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में कोविड-19 प्रसार की संभावना को रोकने के लिए ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया है।
    आदेश में कहा गया है कि ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जाए जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्रवाई प्रातरू10 बजे तक संपन्न कर ली जाए। शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुए झण्डा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् व्यक्तियों के मध्यम कम से कम दो मीटर या 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाए। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जाये। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!