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नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलो में 50 प्रतिशत व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति

नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलो में 50 प्रतिशत व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति

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सूरजपुर/30 दिसंबर 2021/ कोविड-19 एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी की है जिसमें जिला अंतर्गत नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों, समस्त पर्यटन स्थलों बांक, सारासोर, कुमेली, रकसगंडा, केनापारा, लफरी आदि एवं समस्त धार्मिक स्थलों कुदरगढ़, खोपा, महामाया आदि मंदिर एवं मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदाय की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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यह देख:- नववर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी का आयोजन रहेगा प्रतिबंधित।
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