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रायगढ़ : अनावेदक के सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया स्टे आर्डर-नायब तहसीलदार

आवेदक व अनावेदक के जमीन आपस में नहीं है जुड़े हुए, दोनों के जमीन के बीच में एक और खसरे की भूमि है मौजूद

रायगढ़ : अनावेदक के सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया स्टे आर्डर-नायब तहसीलदार

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आवेदक व अनावेदक के जमीन आपस में नहीं है जुड़े हुए, दोनों के जमीन के बीच में एक और खसरे की भूमि है मौजूद

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रायगढ़ तहसील कार्यालय में निर्माण कार्य के संबंध में स्टे आर्डर निरस्त किए जाने के बारे में नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक पूरन सिंह पिता पाण्डू खडिया निवासी ग्राम पंडरीपानी पूर्व के द्वारा 29 मार्च 2022 को न्यायालय में आवेदन पेश कर स्वयं के जमीन खसरा नंबर 24/1 पर अनावेदकगण के द्वारा दीवाल निर्माण किये जाने से रोकने बाबत प्रस्तुत किया गया, जिस पर मामला क्रमांक 202203043400052/ अ-70/21-22 दर्ज कर मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये अनावेदकगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश की तामिली अनावेदकगण को की गई। अनावेदकगण उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरे द्वारा स्वयं की भूमि खसरा नंबर 22/1 एवं 22/2 पर सीमांकन पश्चात निर्माण किया जाना बताया गया। जिस पर हल्का पटवारी को बुलाया जाकर प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। पटवारी से प्राप्त जानकारी, सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि आवेदक और अनावेदकगण की भूमि के मध्य खसरा नंबर 23 भी उपस्थित है, जो कि शासकीय भूमि है। आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित है तथा पटवारी द्वारा यह जानकारी दी गई कि अनावेदकगण स्वयं की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। सीमांकन प्रतिवेदन एवं हल्का पटवारी के बताये अनुसार अनावेदकगण के विरुद्ध पूर्व में जारी काम रोको आदेश निरस्त किया गया। न्यायालय प्रकरण में न्यायालयीन नियम व प्रक्रियाओं के तहत कार्यवाही की जा रही है।

Ashish Sinha

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