SC ने दी आजम खान को अंतरिम जमानत

SC ने दी आजम खान को अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली, 19 मई सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए खान को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत तब तक चलेगी जब तक अदालत नियमित जमानत की अर्जी पर फैसला नहीं ले लेती।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा, “अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।”

खान वर्तमान में रामपुर में जमीन हथियाने सहित कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद है।