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आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की अदालत ने ओपी चौटाला को दोषी ठहराया

आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की अदालत ने ओपी चौटाला को दोषी ठहराया

नई दिल्ली, 21 मई दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी ठहराया।

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विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश पारित किया और मामले को 26 मई के लिए स्थगित कर दिया, जब अदालत सजा की मात्रा पर दलीलें सुनेगी।

सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज किया था, और 26 मार्च, 2010 में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें चौटाला पर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया था, जो 1993 और 2006 के बीच उनकी वैध आय से बहुत अधिक थी।

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