ताजा ख़बरेंदेशब्रेकिंग न्यूज़व्यापार

न्यायालय का सेबी को निर्देश, शेयर अधिग्रहण मामले में रिलायंस को दस्तावेज मुहैया कराएं

न्यायालय का सेबी को निर्देश, शेयर अधिग्रहण मामले में रिलायंस को दस्तावेज मुहैया कराएं

hotal trinatram
Shiwaye
nora
899637f5-9dde-4ad9-9540-6bf632a04069 (1)

नयी दिल्ली, पांच अगस्त (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को शेयर अधिग्रहण मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश दिया है।

रिलायंस को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बाजार नियामक का काम निष्पक्ष रूप से कार्य करने का है।

पीठ ने साथ ही बाजार नियामक को रिलायंस को वे दस्तावेजों मुहैया करने के लिए कहा, जो कंपनी के दोषमुक्त होने का दावा करते हैं।

nora
Shiwaye
hotal trinatram
durga123

मुख्य न्यायाधीश ने रिलायंस की अपील को मंजूर करते हुए कहा, ‘‘सेबी एक नियामक है और उसका काम निष्पक्ष रूप से कार्य करने का है। नियामक को निष्पक्षता दिखानी होगी। हम इसकी अनुमति देते हैं और सेबी को आरआईएल द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।’’

रिलायंस ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने आरआईएल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने बाजार नियामक से दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने की अपील की थी।

Ashish Sinha

a9990d50-cb91-434f-b111-4cbde4befb21
rahul yatra3
rahul yatra2
rahul yatra1
rahul yatra

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!