
ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़व्यापार
बिना मिश्रण वाले पेट्रोल, डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला टला
बिना मिश्रण वाले पेट्रोल, डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला टला
नयी दिल्ली, एक अक्टूबर सरकार ने मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल एवं डीजल पर दो रुपये प्रति लीटर की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला क्रमशः एक महीने और छह महीने के लिए टाल दिया है।.
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार की रात को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा कि इथेनॉल की मिलावट के बगैर बिकने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब एक नवंबर, 2022 से लागू होगा। वहीं बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले डीजल पर यह शुल्क अब एक अप्रैल, 2023 से लागू होगा।.









