Ambikapur : गांधी स्टेडियम शिविर में विधिक सहायता की दी गई जानकारी…………..

गांधी स्टेडियम शिविर में विधिक सहायता की दी गई जानकारी………….. 

पी0एस0यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर राजकुमार रजक द्वारा 23 नवंबर 2022 को गांधी स्टेडियम में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिसके पास ड्राइविंग लाईसेंस नहीं है उसे वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा जिसके पास लाईसेंस नहीं है उसे अपनी वाहन भी चलाने के लिए नहीं देना चाहिए। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम के तहत जो कोई किसी महिला को टोनही के रूप में पहचानेगा तो वह जुर्माने सहित 3 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा तथा जो कोई टोनही के रूप में पहचानी गयी किसी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचायेगा तो वह जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा।

WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
WhatsApp Image 2026-06-26 at 00.16.05 (1)