
पुलिस अमला भी जुटा सरगुजा को तंबाकू मुक्त करने में
पुलिस अधीक्षक सीटीआर को सीमा के नेतृत्व में सरगुजा जिले को तंबाकू मुक्त करने के लिए यातायात प्रभारी श्री इनामुल लकरा गांधीनगर थाना प्रभारी श्री अनूप इक्का व कोतवाली थाना के थाना प्रभारी श्री मनोज प्रजापति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कोटपा एक्ट की धारा 5 व7 जिसमें अमानक तंबाकू उत्पाद की बिक्री विज्ञापन व धीमा अनुसार पैकेजिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया धारा 5 व धारा 7 कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल की सजा व ₹5000 तक का जुर्माना राजधानी है दोनों ही अपराध में जमानत का प्रावधान है वर्तमान में तंबाकू उत्पाद में ऐसे कई ब्रांड की सिगरेट खुले में बिक रहे हैं जिस पर 2020 2021 में वर्णित चित्रित वैधानिक चेतावनी नियमों के अनुरूप नहीं है जिन पर कोटपा एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही संभव है।
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