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जिले के सभी ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन के सम्बंध में कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

कोरिया : जिले के सभी ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन के सम्बंध में कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) के अनुसार कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के समस्त ग्रामों में 14 अप्रैल से ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होनें कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्रामसभा में सदस्यों के शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को होगा। ग्रामसभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के अनुसार संचालित होगी। आयोजित ग्रामसभा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्र व राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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एजेण्डानुसार ग्राम सभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में रोजगार गांरटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन एवं साथ ही सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरुवा,घुरवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन कराया जाएगा एवं जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना तथा जागरूकता फैलाना, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में चर्चा किया जाए एवं सर्वेक्षण में व्यापक भागीदारी हेतु पारित एवं बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में चर्चा किया जाए एवं व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ग्राम पंचायतों में निर्मित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों के सुचारू संचालन एवं घर-घर से कचरा एकत्रीकरण हेतु (स्वच्छता दीदीयों का मानदेय) प्रत्येक घर से स्वच्छता कर वसूल किये जाने के संबंध में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ओ.डी.एफ. प्लस के मापदण्ड पूर्ण करने वाले ग्रामों को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित करते हुये उसका वाचन किया जाये,छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन एवं व्यापक प्रचार , छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 की नियम 7 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में ग्रामसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना, ग्राम सभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन किया जाने सम्बन्धी कार्यवाही ग्रामसभा मे की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामसभा में पेसा नियम 23 (12) के तहत प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामसभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने की कार्यवाही किए जाने, पेसा नियम 2022 के कंडिका 24 एवं 25 के प्रावधानों के अंतर्गत मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के समीक्षा के संबंध में चर्चा की जाएगी, पेसा नियम 2022 के अंतर्गत लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी के संबंध, छत्तीसगढ गौण खनिज सारण रेत का उत्खन्न एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 अंतर्गत साधारण रेत का उत्खन्न एवं व्यवसाय के संबंध में चर्चा के साथ अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की जाएगी।

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