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जिलें में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर अब होगी एफआईआर

जिलें में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर अब होगी एफआईआर

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बेमेतरा – जिलें में शासन के द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में कलेक्टर पीएस एल्मा के द्वारा गत दिवस बैठक लेकर समस्त परिवहन ठेकेदारों संघ को सख्त आदेश एवं निर्देश दिया गया हैं कि जिलें में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये हैं, जिसमें खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियन और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नहीं करायेगा। जो कोई व्यक्ति धारा 4 (1) या धारा 4 (1) के उपबंधों का उत्तपन करता हैं यह ऐसे कारावास की अवधि से जिसकी सीमा पांच वर्ष तक हो सकती हैं या प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पांच लाख रूपये तक जुर्माना किया जाना प्रावधान हैं। धारा 21 (12) के तहत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाये गये कोई नियम के उल्लघन करते पाये जाने पर कारावास दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने पांच लाख रूपये तक या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान हैं तथा उल्लघन लगातार जारी रहने की दशा में प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात अतिरिक्त जुर्माने के रूप में प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रूपये तक दण्डनीय होने का प्रावधान हैं। धारा 21 (4) के तहत जब कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अनुमति के बिना निकालेगा या निकलवाएगा या उसका परिवहन करवाएगा और इस कार्य के लिए उपयोग किये गये औजार, वाहन को सक्षम अधिकारी द्वारा अभिगृहित किया जा सकेगा। यह आदेश जिलें अंतर्गत समस्त पट्टेदार संघ समस्त परिवहन निर्माण ठेकेदार संघ जिला बेमेतरा नियमत पालन करेंगे के निर्देश दिए, अन्यथा दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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