कवर्धाछत्तीसगढ़राज्य

कलेक्टर ने व्यापारियों को दी राहत और रात्रि 8 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति : कोरोना का संक्रमण टला नहीं, सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी

अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, अनाज मण्डी को रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक होगी संचालित

कवर्धा, 13 जून 2021कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कार्यालय के आदेश अनुसार सात जून 2021 के माध्यम से कबीरधाम जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित करते हुए कबीरधाम जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किए गए है। कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

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कलेक्टर श्री शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्यालय के आदेश क्रमांक अनुसार 16 मई 2021, सहपठित आदेश 27 मई 2021 एवं सात जून 2021 को अधिक्रमित करते हुए आदेश जारी किए है। आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

कोचिंग क्लासेस, ग्रामीण हाट बाजार, चौपाटी सहित सभा, रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉॅल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। चौपाटी एवं बाजार जैसे स्थल नहीं खुलेंगे। ग्रामीण हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।

अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, अनाज मण्डी को संध्या 6 बजे तक खोलने की अनुमति

जारी आदेश में बताया गया है कि कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि साप्ताहिक अवकाश दिवस को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में थोक, फुटकर सब्जी बाजार तथा फल की दुकानें नगर पालिका, पंचायत द्वारा चिन्हांकित स्थल पर ही संचालित हो सकेंगे। फल, सब्जी का विक्रेता ठेले के माध्यम से मोहल्लो में घूमकर विक्रय को प्राथमिकता देंगे। स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त होने पश्चात् ही सब्जी बाजार एवं फुटकर दुकानों का संचालन किया जा सकेगा।

होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक होगी संचालित

जारी आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी, किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाईन, टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र में शामिल होने की अधिकतम संख्या 25, कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

जारी आदेश में बताया गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित करने की अनुमति होगी। विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 रहेगी। विवाह कार्यक्रम हेतु संबंधित तहसीलदार से विधिवत अनुमति अनिवार्य होगी। विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। होटल, मैरिज हॉल संचालक द्वारा शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची संधारित की जावेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने अनिवार्य होगा। अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर अन्य किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा।

शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा बैंक में प्रवेश के पूर्व 7 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य

जारी आदेश के अनुसार कबीरधाम जिला अंतर्गत सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों सभी श्रेणी के अधिकारियामें, कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य होगी। जिले के किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा बैंक में प्रवेश के पूर्व 7 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र या कोरोना वैक्सीनेशन कराने का प्रमाण पत्र दिखाए जाने पर ही आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति होगी। सभी अधिकारी, कर्मचारी कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क, लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनेटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी, कबीरधाम द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

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प्रतिदिन संध्या 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यु लागू

जारी आदेश के अनुसार सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण, विक्रय के लिए मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। जिले के सभी दुकानदारों एवं वहां पर कार्यरत व्यक्तियों को महीने में कम से कम एक बार कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी दुकान के मालिक अथवा कर्मचारी कोरोना पॉजिटीव हो जाते है, तो दुकान एक सप्ताह के लिए बंद कर दी जावेगी। होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यु लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। साप्ताहिक अवकाश दिवसो में पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले

जारी आदेश में बताया गया है कि आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। जिले के भीतर घरों से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सेनेटाईजर प्रयोग करेंगे। आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना तथा कोविड टीकाकरण कराया जाना अपेक्षित है।
मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान, मॉल, हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। इसी प्रकार आम जनता का शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी।

कबीरधाम जिले में एन्ट्री से पहले दिखाना होगा दो डोज वैक्सीन का प्रमाण पत्र या 96 घंटे का निगेटिव रिपोर्ट

जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। जिले के किसी ग्राम, वार्ड, क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में संबंधित क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष संपूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अन्य राज्यों से जिले की सीमा में प्रवेश करने हेतु, जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की कोरोना जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्तियों ही जिले के भीतर यात्रा की अनुमति होगी। सभी प्रकार के स्थायी, अस्थायी ठेले, गुपचुप दुकान, गुमटी इत्यादि के माध्यम से सामग्री विक्रेताओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना करने पर जब्ती अथवा चालानी कार्यवाही की जावेगी। उपर्युक्त में जिन सेवाओं, दुकानों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें अपने संस्थान, दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना तथा ग्राहकों के लिए सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर की जाएगी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270, एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

Pradesh Khabar

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