वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में जिला न्यायाधीश ने ली गई बैठक

वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में जिला न्यायाधीश ने ली गई बैठक।

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बेमेतरा – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2023 के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 दिसम्बर 2023 के सफल आयोजन के संबंध में अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा जिला न्यायाधीश विश्राम कक्ष में न्यायाधीशगण की बैठक ली। उक्त बैठक में साथी न्यायाधीशगण को अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों में मध्य प्री-सिटिंग कराकर आपसी सुलह समझौते से प्रकरणों को निराकरण करने प्रोत्साहित किया एवं पूर्व में चिन्हांकित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण करने में विशेष कर चेक बाउंस प्रकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम प्रकरण भरण पोषण प्रकरण एवं अन्य दांडिक प्रकरणों में आपसी सुलह समझौते से शांति पूर्ण निपटारे के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही लीड बैंक, बीएसएनएल, विद्युत विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारीगण एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागण की भी बैठक ली गई। उक्त बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारीगण से अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रकरण के पक्षकारों को नोटिस तामिली एवं उनके साथ सौहाद्रपूर्ण रूप से राजीनामा करने एवं समय सीमा पर प्री-लिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुतीकरण पंजीयन करने पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश कुमार उपाध्याय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 श्रीमती तनुश्री गवेल, श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अनिता रावटे एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी भुपेन्द्र उपाध्याय, एसडीओ बीएसएनएल कमल नारायण पात्रे, विद्युत विभाग डीई जेएस भटनागर, लीड बैंक मैनेजर संतोष आयाम एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागण नितिन बक्शी, सोहन निषाद, विजय पांडेय, हेमंत वर्मा सम्मिलित हुये। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनाम योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा 138, पराक्रम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण का निराकरण किया जाना हैं। पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना हैं।