अमानक तम्बाकू उत्पादों के विक्रय और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर हुई चालानी कार्यवाही

अमानक तम्बाकू उत्पादों के विक्रय और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर हुई चालानी कार्यवाही

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

अंबिकापुर// मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एन. गुप्ता के निर्देशानुसार एवं डॉ0 शैलेन्द्र गुप्ता के मार्गदर्शन में मंगलवार को राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दस्ता से संबंधित टीम द्वारा अम्बिकापुर में अमानक तम्बाकू उत्पाद पर छापेमारी कार्यवाही की गई। अमूमन स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य विभाग के संयुक्त दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर चालानी कार्यवाही की जाती है। इसी कड़ी में शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, चौक-चौराहे में इन्फोर्समेंट दल के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। कई स्थानों पर कोटपा एक्ट का पालन न करते हुए सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने, पान-मसाला संचालको के द्वारा बैठक व्यवस्था कर धूम्रपान को प्रोत्साहित कर धूम्रपान कराते पाया गया। चालानी कार्यवाही रामानुजगंज चौक, मिशन चौक, मिशन अस्पताल, पीजी कॉलेज परिसर, अम्बेडकर चौक में किया गया। जिनके ऊपर चालानी कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों पर धारा 4 के तहत कुल 10 चालान राशि 800 रुपए, शैक्षणिक संस्थानों के समीप तम्बाकू एवं धूम्रपान कराने पर धारा 6 के तहत 15 चालान जिसमें 1200 रुपए एवं बिना चित्र व अमानक तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने पर 5 चालान किए गए जिसमें 1000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। इस तरह कुल 36 चालान काटे जिसमें चालानी राशि 3000 रूपये वसूली गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि नाबालिगों के द्वारा पान-मसाले व्यवसाय में सिगरेट एवं तम्बाकू का चलन अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है जिस हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं चालानी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
शासकीय पीजी कॉलेज समीप फुटकर विक्रेताओं की तलाशी तथा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (91 मीटर) की दूरी पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का क्रय-विक्रय तथा सेवन पूर्णतः वर्जित है। लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिये भारत सरकार ने गम्भीरता दिखाते हुये देश में ‘‘सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003’’ लागू किया गया है।
इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कानून के विरूद्ध है-
– सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान
– तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन।
– 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना।
– स्कूल व कॉलेजों के 100 गज के परिधि के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचना।
– बिना चेतावनी चित्रण के तम्बाकू उत्पाद बेचना
चालानी कार्यवाही में खाद्य व औषधि विभाग के आलोक मौर्य, अनिल पैकरा, डॉ. ऋषि मिश्रा, डॉ. श्रीकांत सिंह, गोपी दुबे मनोज कुमार, प्रशांत कश्यप, पुलिस बल देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री नितिन खाखा उपस्थित थे।