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बलरामपुर में पत्नी ने करंट देकर की पति की हत्या, जांच में सनसनीखेज खुलासा

पत्नी ने दूसरी शादी से नाराज होकर पति को करंट देकर मार डाला, बलरामपुर में दिल दहला देने वाली वारदात

बलरामपुर (छत्तीसगढ़):बलरामपुर थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में एक घरेलू विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। दूसरी पत्नी रखने से नाराज़ पहली पत्नी ने अपने पति मनोज गुप्ता की बिजली करंट लगाकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी पार्वती गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

📍 झगड़े से शुरू हुआ मामला, हत्या पर जाकर खत्म

बलरामपुर पुलिस कंट्रोल रूम को अधौरा गांव से सूचना मिली कि एक घर में पति-पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा है। मौके पर पहुँची पुलिस टीम को मकान अंदर से बंद मिला। अंदर से कुछ देर तक चीख-पुकार सुनाई दी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया।

जब दरवाजा नहीं खोला गया, तो पुलिस ने तोड़ने की कोशिश की। तभी दरवाजा खुला और पार्वती गुप्ता बेहोश होकर गिर पड़ी। घर के अंदर मनोज गुप्ता अचेत अवस्था में मिला, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे।

अस्पताल में हुई मौत की पुष्टि

पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने मनोज गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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जांच में खुली पुरानी रंजिश की परतें

जांच में सामने आया कि मनोज गुप्ता ने अपनी पहली पत्नी पार्वती गुप्ता के रहते हुए बलरामपुर में दूसरी महिला को भी पत्नी बनाकर किराये के मकान में रखा था। इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पार्वती पूर्व में पति के खिलाफ मारपीट और प्रताड़ना को लेकर थाने व महिला आयोग तक शिकायत कर चुकी थी।

ऐसे दिया गया करंट, जिससे हो गई मौत

घटना वाले दिन दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ। पार्वती ने कहा कि अब वह अपने पति को दूसरी महिला के पास नहीं जाने देगी। जब मनोज ने व्यंग्य में कहा “ठीक है, बांधकर रख लो”, तो पार्वती ने सच में उसके हाथ-पैर बांध दिए। फिर गुस्से में आकर एक्सटेंशन वायर से लगातार बिजली का करंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने पार्वती गुप्ता (45 वर्ष, निवासी ग्राम बरदर) को मौके से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पुलिस का कहना है कि यह हत्या किसी आवेश में नहीं, बल्कि सोची-समझी योजना के तहत की गई हो सकती है। मामले की गहन जांच जारी हैं । IPC की धारा 302 (हत्या) और 342 (किसी को अवैध रूप से बंदी बनाना) के तहत केस दर्ज।

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