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सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने एवं उपद्रव फैलाने के मामले में कार्यवाही।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने एवं उपद्रव फैलाने के मामले में कार्यवाही।

सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत जिले में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण कायम रखने हेतु आबकारी एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही जा रही है। इस प्रकार की कार्यवाही से असामाजिक तत्वों पर रोकथाम की जा सकेगी, एवं आमजनों में डर का माहौल नहीं रहेगा। इसी क्रम में ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत दिनांक 31/03/2024 को थाना कोतवाली एवं गांधीनगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों एवं उपद्रव फैलाने के मामले में कुल 04 मामलों में 10 आरोपियों के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 36(च), 36(च)(1) के तहत् कार्यवाही की गई है।

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उक्त मामलों में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कुल 03 मामलों में अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने से कुल 08 आरोपियों के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 36(च) की कार्यवाही की गई है। एवं थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा कुल 01 मामलें सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर लोगों के मन में क्षोम पैदा करने से कुल 02 आरोपियों के विरूद्व आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) की कार्यवाही की गई है।

सरगुजा पुलिस द्वारा ‘‘ऑपरेशन विश्वास’’ के तहत् शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण बनाये रखने हेतु आबकारी एक्ट की कार्यवाही लगातार की जावेगी, इससे असामाजिक तत्वों पर रोकथाम की जा सकेगी।

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