लोकसभा निर्वाचन-2024 : 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के दिव्यांग, और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग होम वोटिंग के लिए पात्र

लोकसभा निर्वाचन-2024 : 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के दिव्यांग, और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग होम वोटिंग के लिए पात्र

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)

प्रारूप 12घ में आवेदन भरकर बीएलओ के पास जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल, प्रारूप के लिए बीएलओ से करें संपर्क

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital

अम्बिकापुर // भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोसकर ने बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को दी जा रही होम वोटिंग की सुविधा का लाभ जरूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुंचाने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से घर पहुंच मतदान की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रारूप 12घ में आवेदन भरकर बीएलओ को देना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है। प्रारूप बीएलओ के पास उपलब्ध हैं, उनसे संपर्क कर प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे, इसके लिए घर-घर जाकर मतदान (होम वोटिंग) का विकल्प दिया गया है। इसके अंतर्गत 85 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इन वर्गों के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे फॉर्म 12घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्बंधित मतदाता हेतु डाक मतपत्र जारी किया जाता है। इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन किया गया है। मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराया जाएगा। विशेष गठित मतदान दल द्वारा मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि के बारे में पूर्व में ही सूचित किया जाएगा, जिससे मतदाता मतदान हेतु घर में उपस्थित रहे। यदि किसी कारणवश मतदाता उस दिन अपने घर में उपलब्ध नहीं है, तो पुनः अपने अगले दौरे की तिथि एवं समय की सूचना देकर मतदान दल द्वारा मतदाता का मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।