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निर्वाचन अवधि में नियमों की अनदेखी, 18 शस्त्रधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

निर्वाचन अवधि में नियमों की अनदेखी, 18 शस्त्रधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

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अम्बिकापुर// लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में दिनांक 16 मार्च 2024 से प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के उपरान्त जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो एवं शस्त्रों का दुरुपयोग रोके जाने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री विलास भोस्कर ने आदेश जारी कर निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिये सरगुजा जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लाइसेंस को 7 दिवस भीतर जमा करने के निर्देश जारी किए थे।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार थाना अम्बिकापुर एवं थाना गांधीनगर में शस्त्र लाइसेंस धारकों एवं शस्त्र धारियों द्वारा शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर 12 शस्त्रधारियों के लाइसेंस निरस्त किए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री विलास भोस्कर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इसी तरह पुलिस अधीक्षक सरगुजा से प्राप्त प्रतिवेदन में 06 शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की पात्रता नहीं होने के आधार पर निरस्त किए जाने की अनुशंसा के संबंध में उक्त शस्त्र लाइसेंसधारकों को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 उपधारा(3) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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