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दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान करने के लिए नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था

दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान करने के लिए नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था

लाभ लेने टोल फ्री नं. 1950 में करना होगा फोन

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बेमेतरा – निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मांगे जाने पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने और मतदान के बाद वापस घर तक छोड़ने के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित अपने साथ एक सहयोगी भी साथ ले जा सकेंगे। विशेष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाने के लिए ज़िले के लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मतदान करने के लिए नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। यह उन नागरिकों के लिए एक सशक्त कदम है जो अपने वोट का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की समस्या से घिरे हुए हैं। ज़िले के तीनों विधानसभाक्षेत्र में 7 मई 2024 को मतदान होगा। मतदान का समय सबेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। उक्त नि:शुल्क परिवहन (रथ) का लाभ लेने हेतु टोल फ्री नं. 1950 में फोन कर सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार यह पहल न केवल समाज में समानता को बढ़ावा देगी, बल्कि लोकतंत्र में सकारात्मक बदलाव को भी प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। इस सुविधा के माध्यम से, आयोग ने नागरिकों के मताधिकार को समझते हुए, एक सशक्त और समर्थ संविधान निर्माण की दिशा में कदम उठाया हैं।
यह प्रयास भारतीय लोकतंत्र को और भी उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लोकतंत्र की मूलभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि समाज की सामाजिक समरसता और समानता में भी एक परिवर्तन आएगा। उप संचालक समाज कल्याण ने बताया कि ज़िले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में आगामी 7 मई को मतदान के दिन दिव्यांग एवं 80+ आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मांगे जाने पर उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हे वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध रहेगी। उक्त नि:शुल्क परिवहन (रथ) का लाभ लेने हेतु टोल फ्री नं. 1950 में फोन कर सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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