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CG NEWS : हत्या क़े प्रयास क़े मामले मे आरोपी क़े विरुद्ध सख्त कार्यवाही।

सरगुजा : हत्या क़े प्रयास क़े मामले मे आरोपी क़े विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही।

सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” क़े तहत गंभीर अपराधों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सुभाषचंद अग्रवाल साकिन हॉस्पिटल रोड मणीपुर अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 15/01/24 कों थाना कोतवाली मे मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 15/01/24 कों सफारी स्टोर्म वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 क़े चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी की पत्नी, बहु और पोता का एक्सीडेंट कारित किया गया हैं, मामले मे आरोपी सफारी स्टोर्म वाहन चालक क़े विरुद्ध थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 26/24 धारा 279, 337 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया था।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर मामले मे जांच विवेचना किया जा रहा था, आहतो क़े ईलाज क़े पश्चात वापस आने पर एवं प्रार्थी क़े व्यवसायिक कारणों से बाहर रहने क़े कारण बाद मे परिजनों क़े बयान एवं अन्य गवाहों क़े बयान दर्ज किये गए, बयान मे आए तथ्यों क़े आधार पर पता चला कि उक्त दुर्घटना सड़क हादसा नही था, घटना पूर्व नियोजित थी, जांच मे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक से एक दिन पूर्व प्रार्थी की पत्नी ओमनी अग्रवाल द्वारा आरोपी सफारी स्टोर्म चालक क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 नवीन गुप्ता कों ठीक से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की समझाईस दी थी, जिस बात पर आरोपी नवीन गुप्ता नाराज होकर प्रार्थी क़े पत्नी ओमनी अग्रवाल कों देख लेने की धमकी दी गई थी, और इसी बात पर हत्या करने की नीयत से आरोपी वाहन चालक द्वारा जानबूझकर प्रार्थी की पत्नी, बहु एवं पोता कों उक्त घटना दिनांक कों सफारी स्टोर्म वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 से सामने से ठोंकर मारी गयी थी।

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मामले मे आहतो क़े परिजनों क़े द्वारा घटना का सीसीटीवी फूटेज पेश करने पर 02 नग पेन ड्राइव जप्त किया गया हैं जिसमे उक्त सफारी स्टोर्म वाहन सामने क़े तरफ से आता दिखाई देता हैं और वापस मुड़कर अपने वाहन कों खड़ा कर देता हैं, और प्रार्थी की पत्नी, बहु और पोता कों आता देखकर जानबूझकर अपना सफारी स्टोर्म वाहन बढ़ाकर हत्या करने की नीयत से ठोंकर मार देता हैं, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट एवं जांच मे आए तथ्यों क़े आधार पर मामले क़े आरोपी वाहन चालक नवीन गुप्ता की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से उक्त घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया,आरोपी क़े कब्जे से घटना मे प्रयुक्त सफारी स्टोर्म वाहन जप्त किया गया हैं, मामले मे सदर धारा 307 भा.द.वि. का अपराध कारित होना पाये जाने पर प्रकरण मे धारा 307 भा.द.वि. जोड़कर आरोपी नवीन गुप्ता उम्र 23 वर्ष साकिन तेलाईकछार केनापारा सूरजपुर हाल मुकाम कुंडला सिटी अम्बिकापुर कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे प्रकरण क़े विवेचक उप निरीक्षक वंशनारायण शर्मा सहित सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक अनुज जायसवाल, वीरेंद्र पैकरा का सराहनीय योगदान रहा।

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