CG NEWS : सीमावर्ती राज्य उड़ीसा में मतदान के मद्देनजर नगरनार क्षेत्र में मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित

CG NEWS : सीमावर्ती राज्य उड़ीसा में मतदान के मद्देनजर नगरनार क्षेत्र में मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

जगदलपुर// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत जिले के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा के जिले कोरापुट एवं नवरंगपुर के मतदान नियत तिथि 13 मई 2024 को बस्तर जिले के विदेशी मदिरा दुकान नगरनार एवं एफएल 07 सैनिक कैंटिन कमाण्डेट 201 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर, कमाण्डेट 204 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर तथा कमाण्डेट 206 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 11 मई 2024 को शाम 5 बजे से 13 मई 2024 को शाम 5 बजे तक एवं मतगणना तिथि 4 जून को संपूर्ण दिवस बंद रखें जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में बस्तर जिले के विदेशी मदिरा दुकान नगरनार एवं एफएल 07 सैनिक कैंटिन कमाण्डेट 201 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर, कमाण्डेट 204 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर तथा कमाण्डेट 206 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर में विक्रय परोसना, परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।