छात्रावास एवं आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण

छात्रावास एवं आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0

स्वास्थ्य सलाह एवं स्वास्थ्य सुझाव हेतु निजी चिकित्सकों से 25 जून तक आवेदन आमंत्रित

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

अम्बिकापुर/ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु “स्वस्थ तन स्वस्थ मन“ (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना नियम 2007 के क्रियान्वयन हेतु जिन स्थानों पर जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं है, उन स्थानों में स्थापित छात्रावास एवं आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सलाह एवं स्वास्थ्य सुझाव माह में कम से कम दो बार, एक या एक से अधिक छात्रावास-आश्रमों में किये जाने हेतु निर्धारित मानदेय पर एमबीबीएस एवं बीएएमएस या बीएचएमएस निजी चिकित्सकों से अपने लैटर पैड पर आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन 25 जून 2024 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अम्बिकापुर में आमंत्रित किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसमें सरगुजा जिले के चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुबंधित चिकित्सकों को 50 सीटर छात्रावास-आश्रम हेतु 750.00 रूपये एवं 100 सीटर छात्रावास-आश्रम के लिए 1200.00 रूपये प्रति भ्रमण मानदेय शासन द्वारा देय है। चिकित्सक माह में कम से कम दो बार छात्रावास-आश्रमों के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। बालिकाओं के लिये महिला चिकित्सक को प्राथमिकता दी जाएगी।अनुबंध हेतु चिकित्सा चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आवेदन करने वाला चिकित्सक किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं होगा।