सूने मकान का ताला तोड़कर लैपटॉप स्कूटी पार करने वाले तीन आरोपी पुलिस के चंगुल में

सूने मकान का ताला तोड़कर लैपटॉप स्कूटी पार करने वाले तीन आरोपी पुलिस के चंगुल में

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गोपाल सिंह विद्रोही//प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़//बिश्रामपुर-सुने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाला आरोपियों को विश्रामपुर पुलिस ने माल सहित धर दबोचा।
आरोपी भज्जू बसदेवा उर्फ भज्जू वासुदेव उर्फ लल्लू पिता रामाधार उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सोहागपुर ढ़पना चौकी करंजी ,जुगेश्वर राजवाड़े उर्फ पटलू पिता जयमंगल राजवाड़े उम्र 27 अधिना सलका थाना भटगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

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इस संबंध में पुलिस ने बताया कि प्रार्थी आयुष कुमार पिता अभय उम्र 23 वर्ष निवासी जेएमक्यू कालोनी क्वा.नं. 66 विश्रामपुर आ आकर बताए कि वे अपने पिताजी का ईलाज कराने अपोलो अस्पताल बिलासपुर गए थे था 8 जून को ईलाज कराकर वापस आया तो देखा कि घर व गेट का ताला टूटा हुआ है तथा घर में रखा एचपी लैपटाप तथा एक्टिवा स्कूटी क्रमांक सीजी 29एजी 1095 को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अज्ञात आरोपी व माल मशरूका की पतासाजी हेतु क्षेत्र में मुखबीर तैनात किया गया था। साथ ही संदेहियों से पुछताछ किया जा रहा था थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोहागपुर निवासी भज्जू बसदेवा जो पूर्व में चोरी के प्रकरण में चालान हो चुका था घटना दिनांक से अपने सकुनत में नहीं है। प्रकरण की विवेचना दौरान जरिए मुखबीर सूचना मिला कि भज्जू बसेदेवा अपने सकुनत ग्राम सोहागपुर ढपना आया हुआ है, तब तत्काल हमराह स्टाफ सोहागपुर ढ़पना पहुंचकर घेराबंदी किया गया जहां भज्जू बसदेवा उपस्थित मिला जिसे हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पुछताछ किया गया जो जेएमक्यू कालोनी क्वा.नं. 66 विश्रामपुर में तथा रेलवे कालोनी अम्बिकापुर करना में चोरी स्वीकार किया तब गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम कथन लिया गया जो बताया कि 4 जून को एसईसीएल कालोनी विश्रामपुर में घूम रहा था, जेएमक्यू कालोनी क्वा.नं. 66 में बाहर से ताला लगा हुआ था तब मन में आया कि घर में कोई नही है घुसकर चोरी कर लेता हूं तब यह बाहर का हत्ता फांदकर अंदर घुसा और रॉड की मदद से घर के दरवाजा का ताला तोड़कर अंदर घुसा घर के अंदर एक लैपटाप चार्जर सहित रखा हुआ था तथा एक स्कूटी का चाबी दीवाल की खूंटी में टंगा हुआ था, लैपटाप को चार्जर सहित उठा लिया और चाबी से स्कूटी का लॉक खोलकर बाहर निकाला हत्ता के गेट में लगे ताला को भी रॉड से तोड़कर स्कूटी को बाहर निकाला और लैपटॉप व स्कूटी को लेकर चला गया और स्कूटी का नंबर प्लेट निकाल कर तथा स्कूटी के डिग्गी में रखा हुआ स्कूटी का कागजात अपने घर के पास रेड़ नदी में फेंक दिया एक दो दिन तक स्कूटी को अपने पास रखा था फिर स्कूटी को अपने परिचित सलका अधिना थाना भटगांव निवासी जुगेश्वर राजवाड़े उर्फ पाटलू के पास 5000/- रूपये में गहना गिरवी रख दिया। मई महीने के 19-20 तारीख को रेलवे कालोनी अम्बिकापुर में भी सूना मकान का ताला तोड़कर चोरी किया था वहां से एक एलजी एलईडी टीव्ही, एक गुलाबी रंग का बच्ची का फॉक, दो चादर तथा एक हीरो एचीवर मो.सा. को चोरी किया था, मो.सा. का नंबर प्लेट चोरी करने के बाद अम्बिकापुर में फेंक दिया था मो.सा. को जुगेश्वर राजवाड़े उर्फ पाटलू के जीजा रेवतपुर निवासी गोविन्द राजवाडे के पास 8000/- रूपये में बेच दियां। आरोपी का मेमोरण्डम कथन गवाहों के समक्ष लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी के कब्जे से उसके द्वारा पेश करने पर एक एच.पी. कंपनी का लैपटॉप चार्जर सहित, एक एलजी एलईडी, टीव्ही व कपड़ा तथा ताला तोड़ने वाला रॉड 6 जुलाई को जप्त किया गया तथा आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर ग्राम सलका अधिना पहुंचकर जुगेश्वर उर्फ पाटलू को तलब किया गया जो उपस्थित आया पुछताछ किए जाने पर घटना कारित करना स्वीकार किया तब गवाहों के समक्ष आरोपी जुगेश्वर उर्फ पाटलू का मेमोरण्डम कथन लिया गया तथा उसके मेमोरण्डम पर उसके द्वारा पेश किए जाने पर एक एक्टिवा स्कूटी को 6 जुलाई को जप्त किया गया तथा आरोपी भज्जू बसदेवा के मेमोरण्डम के आधार पर ग्राम रेवतपुर पहुंचकर गोविन्द राजवाड़े को तलब कर पुछताछ किया गया जो बताया कि भज्जू बसदेवा के द्वारा इसे मो.सा. 8000/- रूप्यें में बिक्री किया गया है तब गोविन्द राजवाड़े के कब्जे से एक हीरो एचीवर मो.सा. द 06जुलाई को जप्त कर कब्जे में लिया गया तथा तीनों आरोपियों भज्जू बसदेंवा, जुगेश्वर राजवाड़े, तथा गोविन्द राजवाड़े को मय जप्तशुदा सामग्री के थाना विश्रामपुर लाया गया। आरोपी भज्जू बसदेवा के कब्जे से जप्त एच.पी. कंपनी का लैपटॉप चार्जर सहित, ताला तोड़ने वाला रॉड तथा आरोपी जुगेश्वर राजवाड़े के कब्जे से जप्त एक एक्विटवा स्कूटी को अपराध धारा सदर में जप्ती शुमार किया गया तथा आरोपी भज्जू बसदेवा के कब्जे से जप्त एक एलजी एलईडी टीव्ही, कपडा तथा आरोपी गोविन्द राजवाड़े के कब्जे से जप्त एक हीरो एचीवर मो.सा.चोरी की सामग्री होने का पूर्ण संदेह होने से पृथक से धारा 41 (1-4) दप्रसं/379 भादसं की कार्यवाही की गई है। पुलीस ने इन आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर 20.जुलाई तक न्यायालय से दिए जाने की मांग की है।