नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली

नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली

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गोपाल सिंह विद्रोही //प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़//विश्रामपुर -सूरजपुर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए तैयारी की गई निर्वाचक नामावली के आधार पर स्थानीय निकायों (नगरीय एवं पंचायत) के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराई जाती है। स्थानीय निकायों (नगरीय एवं पंचायत) के आगामी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा निर्वाचन के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली पर आधारित है। (निर्वाचक नामावली के संबंध में निर्वाचक की सहभागिता हेतु निम्न सहयोग अपेक्षित है।
यदि निर्वाचक का नाम लोकसभा का नाम लोकसभा के निर्वाचन के लिए उपयोग में लायी गई निर्वाचक नामावली में था और स्थानीय निकायों (नगरीय एवं पंचायत) के निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह सही प्रमाण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त तथ्यों से अवगत कराना चाहिए। उक्त व्यक्ति विकल्प अनुसार प्रारूप ’’क’’ में आवेदन भी कर सकता है। निकायों के लिए निर्वाचक नामावली वार्ड/ग्राम पंचायतवार तैयार की जाती है। इसलिए ’’निर्वाचक का नाम सही, वार्ड एवं सही ग्राम पंचायत में है’’ उन्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए ।
निर्वाचक निर्वाचक नामावली के अवलोकन के समय स्वयं के नाम के अतिरिक्त यह भी देखे कि उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाम सही स्थान पर दर्ज है। निर्वाचक को यह भी देखना चाहिए कि उसके निवास के आसपास के व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है या नहीं।
यदि लिपिकीय त्रुटि/ कम्प्यूटर त्रुटि से निर्वाचक / निर्वाचकों के नाम अन्यत्र वार्ड में चले गये हैं, तो इसकी जानकारी से भी उन्हें सहप्रमाण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अवगत कराना चाहिए। यदि भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है किन्तु उसकी आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो. तो ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानीय निकायों (नगरीय एवं पंचायत) के निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज कराने हेतु उसे सर्वप्रथम अपना नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में शामिल करवाना होगा तत्पश्चात रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप काम. आवेदन किया जाना चाहिए ।
निकायों (नगरीय एवं पंचायत) के माध्यम से ’’जाबो’’ कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों यथा लोक सभा सदस्य, विधान सभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य पूर्व लोकसभा सदस्य, पूर्व विधान सभा सदस्य, पूर्व राज्य सभा सदस्य एवं अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों (सहकारिता, मंडी. आदि) के नाम सही ढंग से सम्मिलित है, यह सुनिश्चित कराने की कार्यवाही कराई जानी चाहिए।
निकायों की बैठक तथा उनके कार्यक्रमों के माध्यम से महापौर, अध्यक्ष, पार्षद अन्य सभी जनप्रतिनिधियों, पूर्व महापौर, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पार्षद, अन्य सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों तथा पंचायत क्षेत्रों में से जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जनपद पंचायत सदस्य, पूर्व सरपंच, पूर्व पंच, अन्य सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों, सहित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है कि नहीं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बिना किसी ठोस प्रमाण के विलोपन की कार्यवाही से बचा जाए ।