फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

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06 जनवरी 2025 को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

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बलरामपुर/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रिमिजियुस एक्का ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 07-रामानुजगंज एवं 08-सामरी व सर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। 20 अगस्त 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक बीएलओ के माध्यम से डोर टू डोर सत्यापन व मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्थापन, मतदाता सूची/ईपिक कार्ड में विसंगतियों को दूर करना जहाँ भी आवश्यक हो, मतदाता सूची में धुंधली, खराब गुणवत्ता वाली और विनिर्देश के अनुरूप न होने वाली तथा गैर-मानवीय छवियों को प्रतिस्थापित करके अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार करना। अनुभाग/भागों का पुनर्निर्धारण तथा अनुभाग/भाग की सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना, मतदान केन्द्रों का स्थान तथा मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त कर कमियों की पहचान करना तथा ऐसी कमियों को दूर करने के लिए के लिए रणनीति । 19 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक प्रारूप 1 से 8 की तैयारी, 01 जनवरी 2025 को अर्हता तिथि मानते हुए अनुपूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी करना। 29 अक्टूबर 2024 को एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन करना। 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि निर्धारित की गई है। 24 दिसंबर 2024 को दावों और आपत्तियों का निपटान तथा 01 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य मापदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना व डेटाबेस को अपडेट करना तथा 06 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।