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जिले में गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं विक्रय पर की गई कार्यवाही

जिले में गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं विक्रय पर की गई कार्यवाही

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गरियाबंद // जिले के विकासखण्ड गरियाबंद के समीपस्थ ग्राम कोकड़ी में खुलेआम गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जिस पर खाद्य निरीक्षक गरियाबंद द्वारा कार्यवाही की गई थी, जिसमें मेसर्स बिंद्रानवागढ़ भारत गैस ग्रामीण वितरक बिंद्रानवागढ़, मेसर्स परमेश्वरी एच.पी. गैस एजेंसी गरियाबंद के द्वारा ग्राम कोकड़ी के बाबा कम्प्यूटर्स सीएससी केन्द्र के प्रोप्राईटर प्रेमेन्द्र साहू के माध्यम से गैस सिलेंडर का विक्रय किया जाना पाया गया। जिला खाद्य अधिकारी श्री सुधीरचन्द्र गुरू ने बताया कि यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरूद्ध है। इस पर न्यायालय अपर कलेक्टर के द्वारा कार्यवाही करते हुए मेसर्स बिंद्रानवागढ़ भारत गैस ग्रामीण वितरक बिंद्रानवागढ़ पर 77 हजार रूपये, मेसर्स परमेश्वरी एच. पी. गैस एजेंसी गरियाबंद पर 16 हजार 5 सौ रूपये एवं श्री प्रेमेन्द्र साहू संचालक बाबा कम्प्यूटर्स कोकडी पर पांच हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

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