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दावा-आपत्ति 6 नवम्बर तक आमंत्रित

दावा-आपत्ति 6 नवम्बर तक आमंत्रित

धमतरी / छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, की धारा-30 के प्रावधानों के तहत धमतरी अंतर्गत जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन परिशिष्ट-एक में जारी किया गया है। कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने उक्त अधिसूचना को सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और तहसीलदार कार्यालय में चस्पा कर प्रकाशन का पंचनामा कलेक्टोरेट कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

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छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-30 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी द्वारा सारणी के स्तंभ दो में अंकित जिला को स्तंभ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तंभ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित की गई है। निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह आगामी 06 नवम्बर तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। बताया गया है कि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर तत्पश्चात् विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

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