छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यसूरजपुर

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 मतदान और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषितः मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : मतदान और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषितः मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e

सूरजपुर/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन एस जयवर्धन ने मतदान दिवस और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले में संचालित मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के दौरान विकासखण्ड सूरजपुर एवं भैयाथान में दिनांक 15 फरवरी की संध्या 3 बजे से 17 फरवरी मतगणना समाप्ति तक देशी कंपोजिट मदिरा दुकान सूरजपुर, शिवनंदनपुर और विदेशी मदिरा दुकान लटोरी, भैयाथान और भटगांव को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। चुनाव के द्वितीय चरण के दौरान विकासखण्ड रामानुजनगर एवं प्रेमनगर में दिनांक 18 फरवरी की संध्या 3 बजे से 20 फरवरी मतगणना समाप्ति तक विदेशी मदिरा दुकान रामानुजनगर को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। साथ ही चुनाव के तृतीय चरण के दौरान विकासखण्ड प्रतापपुर एवं ओड़गी में दिनांक 21 फरवरी की संध्या 3 बजे से 23 फरवरी मतगणना समाप्ति तक विदेशी मदिरा दुकान प्रतापपुर और बिहारपुर को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

आदेश में कहा गया है कि उक्त अवधि में जिले में संचालित इन दुकानों को पूर्णतः बंद रखा जाए तथा अवैध शराब बिक्री, धारण, परिवहन आदि पर समुचित नियंत्रण रखा जाए तथा आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।

Ashish Sinha

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!