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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जिला बदर की कार्यवाही

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जिला बदर की कार्यवाही

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अम्बिकापुर // पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक इंदर सोनवानी पिता राम प्रसाद सोनवानी हिरजनपारा थाना मणिपुर अम्बिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक इंदर सोनवानी को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक इंदर सोनवानी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक इंदर सोनवानी पिता राम प्रसाद सोनवानी हिरजनपारा थाना मणिपुर अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 20 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई।

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