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गरियाबंद में प्राकृतिक आपदा से दो मौतें, परिजनों को 8 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

गरियाबंद जिले में सर्पदंश और डूबने से हुई दो अलग-अलग मौतों पर कलेक्टर बीएस उइके ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की।

गरियाबंद में प्राकृतिक आपदा से दो मौतें, परिजनों को 8 लाख रुपये की सहायता मंजूर

 

📍 गरियाबंद, 09 जून 2025प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले दो व्यक्तियों के परिजनों को कलेक्टर बीएस उइके द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत कुल 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। हर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

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📌 प्रकरण 1:

  • ग्राम चरौदा, तहसील छुरा निवासी

  • मृतका: सुकली बाई गोंड उर्फ पुसली बाई (उम्र: 36 वर्ष)

  • तारीख: 17 जुलाई 2024

  • मृत्यु का कारण: सर्पदंश

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  • सहायता प्राप्तकर्ता: कंश लाल नेताम (निकटतम परिजन)

  • स्वीकृत राशि: ₹4,00,000/-

📌 प्रकरण 2:

  • ग्राम पंडरीपानी, तहसील छुरा

  • मृतका: जोहतरीन बाई (उम्र: 44 वर्ष)

  • तारीख: 30 मई 2024

  • मृत्यु का कारण: तालाब में डूबना

  • सहायता प्राप्तकर्ता: हुमेश्वर सोरी

  • स्वीकृत राशि: ₹4,00,000/-

🗣️ जिला प्रशासन ने यह सहायता राशि प्राकृतिक आपदा राहत नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वीकृत की है। इस पहल से पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत मिल सकेगी।


Ashish Sinha

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