
जांजगीर-चांपा कलेक्टर ने प्रकाश टण्डन को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया
जांजगीर-चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अपराध नियंत्रण के तहत प्रकाश टण्डन को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर किया। 24 घंटे में जिले से बाहर जाने का आदेश।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने प्रकाश टण्डन को किया जिला बदर
जांजगीर-चांपा, 12 दिसंबर 2025। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रस्ताव पर प्रकाश टण्डन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाश टण्डन पिता गुना राम टण्डन, निवासी बोरसी, थाना पामगढ़, को जांजगीर-चांपा जिले तथा इसके सरहदी जिले – सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बालौदा बाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर प्रकाश टण्डन को जिले की सीमाओं से बाहर जाना होगा तथा वह 01 वर्ष की अवधि तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई जिले की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आपराधिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की गई है।










