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विदाई समारोह पर सख्ती: विद्यालय परिसर से बाहर आयोजन पर रोक, यातायात नियम तोड़ने पर कार्रवाई

अंबिकापुर में विदाई समारोह के नाम पर यातायात नियमों की अनदेखी पर शिक्षा विभाग सख्त। समारोह केवल विद्यालय परिसर में होगा, उल्लंघन पर संस्था प्रमुख जिम्मेदार।

विदाई समारोह के नाम पर यातायात नियमों की अवहेलना पर सख्ती, आयोजन केवल विद्यालय परिसर तक सीमित रहेगा

अंबिकापुर, 30 जनवरी 2026/विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कुछ विद्यालयीन छात्र-छात्राएं विदाई समारोह के बाद विद्यालय परिसर से बाहर अलग-अलग स्थानों पर पार्टी करते हुए तथा दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों को तेज, उत्तेजक और अनियंत्रित तरीके से चलाते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां यातायात नियमों की खुली अवहेलना को दर्शाती हैं, जिससे न केवल विद्यार्थियों बल्कि आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

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उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा द्वारा जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विदाई समारोह का आयोजन पूर्णतः मर्यादित, अनुशासित एवं केवल विद्यालय परिसर के भीतर ही किया जाएगा

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जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि विदाई समारोह के दौरान विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, जिम्मेदारी एवं सामाजिक चेतना का विकास हो सके। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में विदाई समारोह विद्यालय परिसर के बाहर होटल, पार्क, रेस्टोरेंट, पर्यटन स्थल अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर आयोजित नहीं किया जाएगा

विद्यालय प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन, तेज गति से वाहन चलाने, स्टंट करने एवं असुरक्षित वाहन संचालन से दूर रहने के लिए सख्त रूप से समझाइश दी जाए। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी विद्यार्थी का यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने का फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पाया जाता है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के संस्था प्रमुख की होगी

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे जारी आदेशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन अविलंब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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