Advertisement

विधानसभा सत्र के दौरान बलरामपुर जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक, 20 मार्च तक आदेश लागू

बलरामपुर, 10 फरवरी 2026/ छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम विधानसभा का अष्टम सत्र सोमवार 23 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर शुक्रवार 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। विधानसभा सत्र के सफल संचालन एवं आवश्यक शासकीय कार्यों के सुचारू निर्वहन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर राजेन्द्र कटारा द्वारा आदेश जारी कर जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से 20 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5

विधानसभा सत्र की अवधि में जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय अथवा मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। अत्यावश्यक कार्य अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ने की आवश्यकता होने पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभागीय कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जाएगी। वहीं जिला स्तरीय अधिकारियों के अवकाश हेतु कलेक्टर से पूर्व में लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

निर्धारित अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.16.05