
विधानसभा सत्र के दौरान सरगुजा में अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक विधानसभा सत्र के दौरान सरगुजा जिले में सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान सरगुजा जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक
अंबिकापुर, 12 फरवरी 2026।छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
निर्देशानुसार विधानसभा सत्र की अवधि में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय अथवा मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
अति आवश्यक कार्य अथवा अपरिहार्य कारणों से अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रदान की जाएगी। वहीं, जिला स्तर के अधिकारियों को अवकाश पर जाने हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित स्वीकृति के पश्चात ही अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक कार्यों की सतत निगरानी एवं त्वरित समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, ताकि शासन से संबंधित सभी कार्य निर्बाध रूप से संचालित किए जा सकें।










