Advertisement

अंबिकापुर: तंबाकू और धूम्रपान के खिलाफ सख्त अभियान, 16 मामलों में चालानी कार्रवाई, ₹1600 का जुर्माना

अंबिकापुर, 17 फरवरी 2026/जिले में तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण तथा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड लखनपुर अंतर्गत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA Act) के उल्लंघन पर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि विभाग के संयुक्त दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री, पान-मसाला विक्रेताओं द्वारा बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाना, तथा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई की गई। कुल 16 मामलों में चालान काटते हुए 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

साथ ही भविष्य में सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करने वालों तथा अमानक रूप से तंबाकू उत्पादों के क्रय-विक्रय में लिप्त संचालकों के विरुद्ध सील-बंद की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।

कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन करने के निर्देश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट एवं गुटखा पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, इसके बावजूद कई पान-मसाला विक्रेता नियम विरुद्ध विक्रय करते पाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ दुकानों पर बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाने की गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं, जिससे सेकेंड-हैंड स्मोक के कारण कैंसर एवं हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj
WhatsApp Image 2026-09-30 at 04.12.35 (2)

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (COTPA) का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

कोटपा एक्ट के प्रमुख प्रावधान

  • सार्वजनिक स्थानों जैसे चौक-चौराहे, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा गृह, लॉज आदि में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित।
  • तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन धारा 5 के तहत प्रतिबंधित।
  • शैक्षणिक संस्थानों एवं कोचिंग सेंटर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री गैरकानूनी।
  • 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा सेवन करना दंडनीय अपराध।

तंबाकू विक्रेताओं के लिए आवश्यक निर्देश

तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा एक्ट की जानकारी होना अनिवार्य है। तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर स्पष्ट चेतावनी चित्र होना चाहिए।
दुकानों में लाइटर एवं ऐश-ट्रे नहीं रखनी चाहिए।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू विक्रय या दुकान में कार्यरत रखना प्रतिबंधित है।
इस संबंध में चेतावनी बोर्ड दुकान में अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए।

संयुक्त कार्रवाई में ये रहे शामिल

इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी अनिल पैकरा, कमल नारायण, मनोज बिसेन एवं पीमसई उपस्थित रहे।

 

Festive Hindi Greeting News Banner
WhatsApp Image 2026-10-16 at 21.37.34 (1)
WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.22.08
WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.30.57