सूरजपुर: ग्राम पंचायत सागरपुर व रामपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, ग्रामीणों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी
सूरजपुर, 23 फरवरी 2026/ अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पायल टोपनो के दिशा-निर्देशन में ग्राम पंचायत भवन सागरपुर, राशन वितरण केंद्र सागरपुर एवं ग्राम पंचायत भवन रामपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलिंटियर सत्य नारायण ने उपस्थित ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराते हुए कहा कि कानूनी लड़ाई में कभी भी स्वयं को कमजोर न समझें। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत देश के सभी जिला न्यायालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय संचालित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह या सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए लोक अदालत में रखे जाने वाले मामलों, उनके त्वरित समाधान तथा इसके लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही मध्यस्थता प्रणाली के महत्व पर भी चर्चा की गई।
कार्यक्रम के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की सेवाओं, बाल विवाह, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवं नालसा की नवीन योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत सागरपुर एवं रामपुर के सरपंच महेंद्र सिंह, गोषित सिंह, सरनाम सिंह, लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्टाफ, सचिव मो. निजामुद्दीन, ग्राम के पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।











