अम्बिकापुर: सड़कों पर कब्जा जमाए कंडम वाहनों पर चलेगा निगम का डंडा; 7 दिनों के भीतर नहीं हटाया तो होगी नीलामी
अम्बिकापुर: शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर पालिक निगम अम्बिकापुर ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शहर की मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय से लावारिस और खराब (कंडम) हालत में खड़े वाहनों को हटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई
नगर पालिक निगम अम्बिकापुर ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 के तहत की जा रही है। इस धारा के अंतर्गत नगर निगम को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक मार्ग या स्थानों पर बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी वस्तु या वाहन को हटवा सके।
वाहन स्वामियों को 7 दिन का अल्टीमेटम
निगम प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि:
- अगले 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक मार्गों, गलियों या सरकारी मैदानों पर खड़े अपने खराब वाहनों को हटा लें।
- निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद निगम की टीम विशेष अभियान चलाकर इन वाहनों को जब्त करना शुरू करेगी।
- जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए न केवल भारी जुर्माना देना होगा, बल्कि प्रक्रिया पूरी न होने पर उनकी खुली नीलामी कर दी जाएगी।
यातायात व्यवस्था सुधारने की अपील
अम्बिकापुर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सड़कों के किनारे खड़े ये कंडम वाहन न केवल यातायात को बाधित करते हैं, बल्कि रात के समय दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। कई जगहों पर ये वाहन कचरा जमा होने और गंदगी का केंद्र भी बन गए हैं। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।










