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सरगुजा में PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई, नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी 3 माह के लिए जेल निरुद्ध

PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई, नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपी भेजा गया जेल

अंबिकापुर। सरगुजा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री और तस्करी में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में PIT NDPS Act 1988 के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को जेल भेजा गया है।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा Rajesh Kumar Agrawal के निर्देशन में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध डिटेंशन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे अपराधी लगातार युवाओं को नशे की ओर धकेलते हुए समाज के लिए खतरा बन रहे हैं।

इसी के तहत थाना गांधीनगर पुलिस ने क्षेत्र के आदतन अपराधी प्रदीप गाईन उर्फ मदन गाईन (उम्र 47 वर्ष, निवासी सुभाषनगर, होली क्रॉस के पीछे, थाना गांधीनगर, अंबिकापुर) के विरुद्ध PIT NDPS Act 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत डिटेंशन की कार्रवाई करते हुए इस्तगासा तैयार कर सक्षम प्राधिकारी संभागायुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था।

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प्रकरण पर विचार के बाद सक्षम प्राधिकारी ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 के तहत आरोपी को तीन माह के लिए जेल हिरासत में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए। आदेश के बाद आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पहले भी नकबजनी, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट सहित कई अपराध दर्ज हैं, जिसके चलते उसे निगरानी बदमाश की सूची में भी शामिल किया गया था।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी और आरक्षक घनश्याम देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

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