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निर्माण श्रमिक पंजीयन में गड़बड़ी, श्रम निरीक्षक पर कार्रवाई

रायपुर, 16 मार्च 2026। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में अनियमितता पाए जाने पर जांजगीर-चांपा जिले के श्रम निरीक्षक Lakshman Singh Markam को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा 2 मार्च 2026 को कलेक्टर Janjgir-Champa को शिकायत भेजी गई थी। इस मामले को लेकर क्षेत्र के विधायक Baleshwar Sahu ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मुद्दा उठाया था।
इसके बाद कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई। जांच में यह सामने आया कि पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम की भूमिका संदिग्ध है।
प्राथमिक जांच के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, Bilaspur निर्धारित किया गया है।
साथ ही निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश श्रमायुक्त के अनुमोदन से अपर श्रमायुक्त (स्थापना), कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, Nava Raipur Atal Nagar द्वारा सोमवार को जारी किया गया।

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