नया मोबाइल सिम कनेक्शन लेने के लिए अब डिजिटल KYC या e-KYC की प्रोसेस अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए बल्क सिम कार्ड जारी करने पर भी सख्त रोक लगा रखी है।
टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) के नियमों के मुताबिक, कोई भी एक व्यक्ति अपने नाम पर आधार कार्ड से अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है।
यह नियम कनेक्शनों को रेग्युलेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आधार डिटेल्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल को देखते हुए अब समय-समय पर यह चेक करना जरूरी हो गया है कि आपकी पहचान पर कितने सिम एक्टिव हैं।

















