एक्टर इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने इसे मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया है।
मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने शनिवार को उन्हें दूसरा नोटिस भी भेजा। इसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड क्यों न रद्द किया जाए। इमरान को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। पहले नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने को कहा गया था।
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, इमरान ने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और MZM लीगल के जरिए याचिका दायर की।
याचिका में कहा गया कि मौजूदा कानून या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो OCI कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो।













