मध्य प्रदेश में कोचिंग सेंटरों के संचालन को व्यवस्थित करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों का प्रारूप जारी किया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कोचिंग सेंटरों के पंजीयन, सुविधाओं, शिक्षकों की योग्यता, सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।
नए नियमों के मुताबिक, हर कोचिंग सेंटर को अपनी वेबसाइट बनाकर फीस, शिक्षकों, उपलब्ध सुविधाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी।
कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जो व्यवस्था तय की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि कोचिंग संचालकों को 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा रजिस्ट्रेशन की अवध 3 साल के लिए होगी और इसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफरेबल नहीं रहेगा।













