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केंद्र सरकार ने विदेश में तेल बेचने पर लगने वाले टैक्स के नियम बदल दिए

केंद्र सरकार ने विदेश में तेल बेचने पर लगने वाले टैक्स के नियम बदल दिए हैं। अब कंपनियों को विदेश में पेट्रोल बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो पहले ₹2.50 प्रति लीटर लगता था।

वहीं, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 3 रुपए और हवाई ईंधन (ATF) पर 50 पैसे बढ़ा दी गई है। अब कंपनियों को विदेश में डीजल बेचने पर 11.50 रुपए और जेट फ्यूल पर 11 रुपए टैक्स देना होगा।

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सरकार ने यह कदम मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी न हो, इसलिए उठाया है। सरकार चाहती है कि कंपनियां विदेश में तेल बेचने की जगह पहले भारत के लोगों की जरूरतों को पूरा करें।

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