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झारखंड कैबिनेट ने PESA नियमों को मंजूरी दी, ग्राम सभाओं को जल-जंगल-जमीन के प्रबंधन का अधिकार
झारखंड सरकार ने PESA नियमों को कैबिनेट से मंजूरी दी। अब पारंपरिक ग्राम सभाओं को उनके जल-जंगल-जमीन संसाधनों के प्रबंधन का पूरा अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पीएस को बधाई।
रांची (झारखंड)।झारखंड कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas) नियमावली को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत पारंपरिक ग्राम सभाओं को उनके जल, जंगल और जमीन के प्रबंधन का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा, जैसा कि PESA अधिनियम, 1996 में परिकल्पित है।
सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयाराम रमेश ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पीएस को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।
उन्होंने कहा कि यह कदम स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सशक्त बनाने और संसाधनों के न्यायपूर्ण प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।










