छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2026: मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी, जानें कब आएगी अंतिम सूची।






छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव 2026: मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां तेज

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स्थानीय निकाय चुनाव 2026: मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने दिए त्रुटिरहित कार्यवाही के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी मई-जून 2026 में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की। आयुक्त ने अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिरहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।

आयुक्त का निर्देश: अजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण आधार है। किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए। सभी दावा-आपत्तियों का गंभीरता से परीक्षण कर उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

मतदाता बनने के लिए पात्रता और अर्हता तिथि

आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय चुनाव के लिए मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए 01 अप्रैल 2026 को अर्हता तिथि (Qualifying Date) निर्धारित की गई है। इस तिथि तक जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में शामिल है, वे स्थानीय निकायों के चुनाव में मताधिकार के लिए पात्र होंगे।

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महत्वपूर्ण तिथियां: पुनरीक्षण कार्यक्रम (Schedule)

कार्यवाही का विवरण निर्धारित तिथि
निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 13 अप्रैल 2026
दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 तक
दावा-आपत्तियों का निराकरण 27 अप्रैल 2026 तक
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 05 मई 2026

रिक्त पदों का विवरण: कहाँ होंगे चुनाव?

बैठक के दौरान राज्य भर में रिक्त पदों की जानकारी भी साझा की गई, जिन पर मई-जून के दौरान निर्वाचन संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है:

1. नगरीय निकाय (Urban Bodies)

04
अध्यक्ष पद (आम निर्वाचन)
60
पार्षद पद (आम निर्वाचन)
04
अध्यक्ष पद (उप निर्वाचन)
17
पार्षद पद (उप निर्वाचन)

2. त्रिस्तरीय पंचायत (Panchayat Election)

10
जनपद पंचायत सदस्य
82
सरपंच पद
1110
पंच पद

अधिकारियों को सख्त निर्देश

आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने भी बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता के साथ करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या विलोपन के लिए निर्धारित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जाए और पूरी प्रक्रिया की सघन निगरानी की जाए ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

नागरिकों से अपील: पात्र नागरिक 13 अप्रैल को प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के बाद अपने मतदान केंद्र या संबंधित कार्यालय में जाकर नाम की जांच कर सकते हैं और विसंगति होने पर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।