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राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आपदा पीड़ितों को 28 लाख रूपए की सहायता

राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आपदा पीड़ितों को 28 लाख रूपए की सहायता
रायपुर, 04 अक्टूबर 2021छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितो को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। सरगुजा जिले में ऐसे सात प्रकरणों में 28 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत सरगुजा जिले की तहसील लखनपुर के ग्राम लिपिंग की कुमारी अनिता, ग्राम मांजा की केन्दो, तहसील दरिमा के ग्राम खजुरी के कलिन्दरराम, ग्राम नवावारा कला के श्री धीरेजी और सीतापुर के ग्राम गुतुरमा की दीपा खलखो की मृत्यु सर्प दंश से होने के कारण मृतकों के पीड़ितों परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता सवीकृत की गई है। इसी तरह से तहसील उदयपुर के ग्राम घाटबर्रा के बोखाराम की मृत्यु मकान ढहने से होने कारण और तहसील सीतापुर के ग्राम भिठुआ के बुधराम के मृत्यु तालाब में डूबने से होने के कारण मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

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